लखीमपुर खीरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश
लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि मामले पर शुक्रवार को ही सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए, जिसमें जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, उनके नाम और पीड़ित कौन हैं उनके नाम भी शामिल होने चाहिए. इसके अलावा अब तक क्या कदम उठाया गया है और जांच की स्थिति क्या है, वो भी रिपोर्ट में बताया जाए.
साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को मारे गए किसान लवप्रीत सिंह की मां के उचित इलाज देने भी निर्देश दिया. इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में स्वत: संज्ञान पर सुनवाई शुरू की, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि दो वकीलों शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने लखीमपुर मुद्दे पर पत्र लिखा था, वो भी अपना पक्ष रखें, यूपी सरकार कि ओर से वकील गरिमा प्रसाद पेश हुईं. चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने रजिस्ट्री से कहा था कि वकीलों के पत्र को पीआईएल के तौर पर ट्रीट किया जाए. पत्र लिखने वाले वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में जोड़ने का निर्देश दिया.
Lakhimpur Kheri deaths case | Uttar Pradesh government tells Supreme Court that an SIT has been constituted and a single-member enquiry commission has been constituted, to also file a status report.
— ANI (@ANI) October 7, 2021