नैनीतालः 4 जून को होनी वाली शोभायात्रा के लिए खुलेगी मॉल रोड, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के सौंदर्यीकरण व नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि 4 जून को सिखों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा के लिए माल रोड को 12 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जाए।
हाई कोर्ट, नैनीताल के सौंदर्यीकरण एवं नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ पर्यावरणविद् प्रो० अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पूर्व में कोर्ट ने माल रॉड पर वाहनों के संचालन पर रोक लगा रखी थी। ऐसे में आज गुरू सिंह सभा की तरफ से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि उन्हें शोभा यात्रा के लिए माल रोड में बड़े वाहन ले जाने की अनुमति दी जाए। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को ये आदेश दिए हैं।
इस मामले में नैनीताल निवासी पर्यावरणविद् प्रो० अजय रावत ने साल 2012 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं। सूखाताल लेक का सौंदर्यीकरण किया जाय। साथ ही नैनीताल को इको सेंसटिव जोन घोषित किया जाए। ऐसे में पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नैनीताल के सभी नालों से अतिक्रमण हटाया जाए और सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण किया जाए।