September 24, 2024

हवाई यात्रा के लिए मास्क अनिवार्य नहीं, केंद्र सरकार ने नियमों में किया बदलाव

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब फेस मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर एयरलाइंस से यह घोषणा करने के लिए कहा कि मास्क पहनना यात्री की मर्जी पर निर्भर करेगा, यह अब अनिवार्य नहीं होगा।

भारत सरकार की कोविड-19 प्रबंधन प्रतिक्रिया के क्रमिक दृष्टिकोण की नीति के अनुरूप, उड़ान के दौरान (चालक दल) केवल यह उल्लेख कर सकते हैं कि कोविड-19 से उत्पन्न खतरे को देखते हुए, सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार ने दो साल पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया था।

बता दें कि अभी तक फ्लाइट में मास्क लगाना अनिवार्य था और ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान था। शेड्यूल्ड एयरलाइंस को भेजे गए एक संदेश में उड्डयन मंत्रालय ने कहा है, मास्क पर लिया गया ताजा फैसला कोविड-19 मैनेजमेंट रेस्पोंस पर आधारित है। देश में अभी कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं और एक्टिव केस की संख्या बेहद नीचे आ गई है।

विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बार-बार मास्क पहनने के आदेश को दोहराते हुए आदेश जारी किए हैं, सबसे हाल ही में इस साल अगस्त में जब इसने सभी भारतीय एयरलाइनों को कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने और पालन करने के लिए कहा गया था।


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