September 22, 2024

कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आज से हो रही हैं लागू, जानिए क्या अनुमति है, क्या नहीं?

देश भर में कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) के मामलों में वृद्धि जारी है। केंद्र ने महामारी को देखते हुए लोगों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो आज से लागू हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

हालांकि संक्रमण का प्रसार धीमा हो गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय अभी भी उन राज्यों के बारे में चिंतित है जहां कोविड-19 अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। इसको देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोरोना प्रसार की जांच के लिए प्रोटोकॉल का नया सेट जारी किया।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बाजारों में कोविड-उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपायों की एक सूची जारी की है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों की सूची, जो 1 दिसंबर से लागू होंगे:

केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी है, जैसे कि रात के कर्फ्यू, स्थिति के आकलन के आधार पर। हालांकि, वे केंद्र के साथ पूर्व परामर्श के बिना नियंत्रण क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकते।

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें शहरों में कार्यालय के समय और अन्य उपयुक्त उपायों को लागू करने पर विचार कर सकती हैं, जहां साप्ताहिक मामले की सकारात्मकता दर 10 प्रतिशत से अधिक है, ताकि एक ही समय में कार्यालयों में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो सके।

यह कहा गया कि स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है या नहीं।

केंद्र ने राज्य सरकारों को बुनियादी कोविड सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता भी दी है। इन कार्रवाइयों में उन लोगों पर उचित जुर्माना लगाया जाना है, जिन्होंने चेहरे पर मास्‍क नहीं पहने हैं या सार्वजनिक और कार्य स्थलों में सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन नहीं रहे हैं।

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के कार्य के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

नियमों का नवीनतम सेट “निगरानी, नियंत्रण और सावधानी” पर जोर देता है। इसलिए, गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि नियंत्रण क्षेत्रों में निगरानी दल गहन घर-घर निगरानी करेंगे और कोविड-19 रोगियों के त्वरित अलगाव को अस्‍पताल या घर में सुनिश्चित किया जाएगा।

कोविड-19 नियमों और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम उपायों को कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि पर नियंत्रण होगा कि इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो, इसके लिए जरूरी सामान और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखा जाए।

ताजा दिशानिर्देश उस समय आए हैं जब भारत की कोविड-19 टैली 9.4 मिलियन को पार कर गई है। गृह मंत्रालय के अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बाजारों जैसे भीड़ भरे स्थानों में व्यवहार के लिए दिशानिर्देशों जारी किए हैं।

उन दिशानिर्देशों पर एक नज़र:

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए बाजारों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) ने कहा कि किराने का सामानों की ऑनलाइन बुकिंग और गैर-पीक घंटों के दौरान खरीददारी करने वालों के लिए प्रोत्साहन या छूट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

एसओपी ने आगे बताया कि कंटोंमेंट ज़ोन में मार्केट प्लेस बंद रहेंगे। दुकान मालिकों और कर्मचारियों के रहने की जगह में रहने वाले कर्मचारियों को बाज़ार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि बाजारों में कोविड के उचित व्यवहार को कई उपायों के माध्यम से बाजार संघों द्वारा किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक बाजार के लिए एक उप समिति का निर्माण भी शामिल है, ताकि बाजारों में इस तरह के व्यवहार के कार्यान्वयन और निगरानी की जा सके।

बाजारों और पार्किंग स्थल के प्रवेश बिंदुओं पर सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर मास्‍क वितरण, पैर से संचालित नल और संपर्क रहित साबुन डिस्पेंसर के उपयोग की सिफारिश करते हुए सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्रों में हाथ धोने के स्टेशन स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

बाजार में प्रवेश और पहुंच बिंदुओं पर बड़े पैमाने पर थर्मल स्क्रीनिंग, प्रमुख स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में थर्मल गन, सैनिटाइजर और प्लेसमेंट के संकेत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपने दिशानिर्देशों में उल्लिखित अन्य उपाय हैं।


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