अब दो से अधिक बच्चों वाले भी लड़ पाएंगे पंचायत चुनावः हाईकोर्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) से आज की सबसे बड़ी ख़बर आई है. राज्य में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है कि नया पंचायती राज संशोधन कानून (Panchayati Raj Election Act) 25 जुलाई, 2019 के बाद ही लागू होगा. इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कि 25 जुलाई, 2019 से पहले जिस प्रत्याशी (Candidates) के दो से ज़्यादा बच्चे होंगे वह पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे.
उधर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बीजेपी की मुश्किले बड गयी है। चुकि सरकार को लग रहा था कि निर्णय में कोई बडा परिर्वतन नहीं आयेगी, इस लिए शासन स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारी पूर्ण कर दी यी थी। वहीं बीजेपी ने जिलापंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नाम भी तय कर दिये थे। जिसमेंे सीधे तौर पर ऐसे उम्मीदवारों को नजर अंदाज किया गया था, जिनके दो बच्चे से अधिक है, लेकिन अब पार्टी को दोहरी फजीहत झेलनी पड सकती है। ऐसे में पार्टी और सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है। जिससे मौजूदा समस्या का समाधान निकल सके।
वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी और जो उम्मीदवार चुनाव से बाहर हो गये थे, उन्होंने इसे कानून की जीत बताया है। हालांकि राह अभी भी आसान नहीं है।