मुख्यमंत्रियों का बकाया मामला: हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खण्डूरी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार और स्व. एनडी तिवाड़ी पर 1 करोड़ 13 लाख का बकाया है.
पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले पर हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पूर्व में उत्तराखंड के पूर्व सीएम को बकाया जमा करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आदेश में कहा था कि बाजार मूल्य से इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराया वसूला जाए. अगर ये नहीं देते हैं तो सरकार कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है. हाईकोर्ट के इस आदेश को पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व भगत सिंह कोश्यारी ने चुनौती देते हुए कहा कि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया. साथ ही पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कहा कि वो मुम्बई हाईकोर्ट के जज रहे हैं. इस आधार पर उनका किराया माफ किया जाए.
इस बात का याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि याचिका को खारिज किया जाए और इन दोनों मुख्यमंत्रियों पर जुर्माना भी लगाया जाए. आज कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है.
आपको बता दें कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 16 करोड़ से ज्यादा का बकाया है. इसमें पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खण्डूरी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार और स्व. एनडी तिवाड़ी पर 1 करोड़ 13 लाख का बकाया है.