सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक,सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए कर सकेंगे पार्कों का उपयोग
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सामाजिक, वाणिज्यिक, विवाह या ऐसे अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाई गई थी।
एनजीटी के चार फरवरी के आदेश के खिलाफ नगर निकायों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अपीलकर्ताओं को बिना किसी नोटिस के फैसला सुनाया गया है।
एनजीटी ने अपने फरवरी के आदेश में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और विवाह या अन्य समारोहों के आयोजन के लिए किसी भी पार्क का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
ग्रीन पैनल ने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश और डीपीसीसी के निर्देशों के मद्देनजर सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, विवाह या अन्य कार्यों के लिए किसी भी पार्क का उपयोग नहीं किया जा सकता है और डीडीए और एमसीडी के कार्यकारी अभियंता (बागवानी) उल्लंघनों के लिए जवाबदेह होंगे।