इलाहबाद उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश- अब थाने में किसी को बुलाने के लिए मंजूरी जरूरी…

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उच्च न्यायालय इलाहबाद ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना थानाध्यक्ष की मंजूरी के अधीनस्थ अब किसी को नहीं बुला सकेंगे पूछताछ के लिए, अभियुक्त को भी बुलाने के लिए थाना प्रभारी की अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकती है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा- I और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि “किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकती है। जिसमें जांच की आवश्यकता होती है और आरोपी की उपस्थिति, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निर्धारित कार्रवाई का एक उपयुक्त तरीका है का पालन किया जाना चाहिए, जो ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस देने पर विचार करता है, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद ही किसी भी आरोपी को बुलाया जाना चाहिये।”