दिल्ली में शराब की निजी दुकानें अब 30 सितंबर तक खुल सकेंगी, सरकार ने जारी किए आदेश
दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को दो महीनों के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब 30 सितंबर 2022 तक शराब के निजी ठेके खुल सकेंगे।
Delhi government gives an extension of two months to liquor shops with L-3/33 license to operate till 30th September pic.twitter.com/3lLcupW1oM
— ANI (@ANI) August 1, 2022
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो जानी थी लेकिन इसे अब 31 अगस्त 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में करीब 468 निजी शराब दुकानदारों को 31 जुलाई को लाइसेंस समाप्त होने के बाद सोमवार से दुकान बंद करनी थी।
क्यों लिया फैसला ?
गौरतलब है कि दिल्ली में शराब को लेकर जंग चल रही है। एक तरफ विपक्ष केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को लेकर सरकार पर हमलावर है वहीं उपराज्यपाल ने इस नीति की जांच सीबीआई को सौंप दी। जिसके बाद शनिवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति को वापस लेने का ऐलान किया था। जिससे दिल्ली में 1 अगस्त से पुरानी शराब नीति लागू हो जाती। सरकार को अंदेशा था कि इससे राज्य में शराब की किल्लत बढ़ेगी और शराब की कालाबाजारी बढ़ जाएगी, जिसके बाद अब केजरीवाल सरकार नई शराब नीति को 2 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है।
नई शराब नीति की सीबीआई जांच होगी
दिल्ली सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में आ सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में अनियमितता की बात सामने आने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का जिक्र था। दरअसल, दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2022-23 की अनुमति में देरी को लेकर मौजूदा खुदरा शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दी थी। इसमें अन्य लाइसेंस के अलावा शराब की होम डिलीवरी भी शामिल थी। दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को हुई अपनी बैठक में आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी।