पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खबर: 8 मार्च को लोक अदालत का आयोजन, विवादों का होगा स्थायी समाधान
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने की अपील, निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ आपसी सहमति से सुलझाएं मामले
फाजिल्का : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तिमाही बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन अवतार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में न्यायाधीश अवतार सिंह ने घोषणा की कि अगली लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को किया जाएगा। उन्होंने जिले के निवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने कानूनी मामलों को लोक अदालत के माध्यम से हल करवाएं।
लोक अदालतों की खासियत यह है कि यहां विवादों का समाधान आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे किसी भी पक्ष को हार या जीत का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए लाभकारी और समय व धन की बचत करने वाली होती है।
जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान करती है। इच्छुक लोग अपने केस लोक अदालत में लगाने के लिए संबंधित अदालत या जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
इस बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेम अमृत माही, रुचि स्वप्न शर्मा (जेएम-सह-सचिव), अतिरिक्त उपायुक्त विकास सुभाष चंद्र, जिला अटॉर्नी वजीर चंद, और डीएसपीएच भी मौजूद थे।