पंजाब के नवांशहर में सख्त पाबंदियां लागू, आवारा पशुओं और अवैध विज्ञापनों पर रोक जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने आवारा पशुओं की आवाजाही और बिना अनुमति विज्ञापन बोर्ड लगाने पर लगाया प्रतिबंध, 22 फरवरी तक रहेंगे आदेश प्रभावी।

0
Screenshot (278)

नवांशहर : पंजाब के नवांशहर जिले में प्रशासन ने आवारा पशुओं और अवैध विज्ञापन बोर्ड पर रोक लगाते हुए सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत इन आदेशों को लागू किया।

आवारा पशुओं पर प्रतिबंध:
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के शहरों, कस्बों और गांवों में सड़कों पर आवारा पशुओं की आवाजाही और चराई पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह कदम फसलों, सड़कों के किनारे लगे पौधों को हो रहे नुकसान, यातायात में बाधा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया है। इन पाबंदियों का उद्देश्य पशुओं में त्वचा रोग के प्रसार को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई:
इसके अलावा, जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी भवनों, पेड़ों, राष्ट्रीय राजमार्गों और लिंक सड़कों पर बिना अनुमति के विज्ञापन और होर्डिंग बोर्ड लगाने पर रोक लगा दी है। जिला मैजिस्ट्रेट के मुताबिक, आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आदेशों की अवधि:
यह प्रतिबंध 22 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और किसी भी तरह के उल्लंघन से बचें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *