रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, वेस्टर्न यूनियन को भी निर्देशों को न मानना पड़ा भारी
देश की प्रमुख फिनटेक कंपनी पेटीएम को रिजर्व बैंक ने तगड़ा झटका दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उसमें कहा गया, ‘‘व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई लिखित प्रतिक्रियाओं और मौखिक बयानों की समीक्षा करने के बाद रिजर्व बैंक ने तय किया कि उपरोक्त मामले में मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।’’ इसके बाद, केंद्रीय बैंक ने एक अक्टूबर को एक आदेश द्वारा पीपीबीएल पर एक करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के संबंध में, आरबीआई ने कहा कि कंपनी द्वारा 2019 और 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी पैसा भेजने (रेमिटेंस) की 30 की सीमा के उल्लंघन की सूचना मिली थी। इस बारे में कंपनी के मौखिक बयानों का विश्लेषण करने के बाद रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया कि गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।’’