केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पर त्रावणकोर शाही परिवार का अधिकार रहेगा बरकरार, खजाने का 7वां दरवाजा है रहस्मय
केरल के 5000 साल पुराने ऐतिहासिक भगवान विष्णु के मंदिर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मंदिर पर त्रावणकोर के शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मंदिर से जुड़े रीति-रिवाजों में शाही परिवार का अधिकार पूर्ववत बना रहेगा लेकिन मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता अब तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट द्वारा 31 जनवरी 2011 को दिए गए उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन और संपत्ति पर नियंत्रण लेने के लिए न्यास गठित करने को कहा गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है।
जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम तौर पर तिरुवनंतपुरम के जिला अधिकारी को मंदिर का कामकाज देखने वाली प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला त्रावणकोर शाही परिवार की ओर से केरल हाईकोर्ट के 31 जनवरी, 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है।