September 22, 2024

लखनऊ में 8 नवंबर तक धारा 144 लागू, किसान आंदोलन को लेकर हुई सख्ती; त्योहारों और परीक्षाओं के लिए भी नए प्रतिबंध लागू

लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद से सियासत तेज हो गई है. इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है. त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए इसे लागू किया गया है. यहां धारा 144 को 8 नवंबर तक लागू रखने का आदेश जारी किया गया है. इस धारा-144 के तहत 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती है.

दरअसल, राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन की ओर से 8 नवंबर तक सीआरपीसी की धारा 144 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिसमें नवदुर्गा, रामनवमी, दशहरा, बारा वफात, दीपावली, भाई दूज के चलते धारा 144 को लागू किया गया है. इसके लागू होने के बाद बिना परमिशन के भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी. सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सामग्री छापने पर भी कार्रवाई की जाएगी. राजधानी में कोई भी धरना प्रदर्शन, रैली पर पूरी तरह से रोक रहेगी. अगर इसके बाद भी बिना इजाजत कोई रैली या कार्यक्रम होता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

त्यौहारों के मद्देनजर किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

गौरतलब है कि नवरात्र और आने वाले दिनों के अन्य त्यौहारों के मद्देनजर पुलिस विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. वहीं, हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर पुलिस काफी सतर्क भी है. प्रदेश के DGP मुकुल गोयल ने बताया कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर फील्ड के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं. हर तरह के विवाद को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 138 कंपनी पीएसी और 5 कंपनी अर्ध सैनिक बल की तैनाती विभिन्न जिलों में की गई है.

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालो पर की जाएगी सख्ती

बता दें कि राजधानी में धारा 144 लागू किए जाने के बाद मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाली पोस्ट डिलीट कर पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी. भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही इंटरनेट कैफे चलाने वालों को भी सख्त हिदायत देकर सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है.


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