ब्रेकिंग: शंभू बॉर्डर खुलने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए अब कब मिलेगी राहत! हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, फिलहाल बॉर्डर बंद रहेगा – 12 अगस्त को अगली सुनवाई। पंजाब और हरियाणा को समाधान निकालने के दिए गए निर्देश।

पंजाब डेस्क : शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर आई है! हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बॉर्डर खोलने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा और फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने दोनों राज्यों को आपसी सहमति से समाधान निकालने की सलाह दी और कहा कि इस मामले पर विचार कर अपनी राय दें। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
क्या है मामला?
किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन के चलते 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच तनातनी के चलते यह मामला कोर्ट तक पहुंचा।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी। व्यापारियों और आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अब 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, जिसमें दोनों राज्य बॉर्डर खोलने या बंद रखने पर अपना पक्ष अदालत में रखेंगे। तब तक शंभू बॉर्डर पर मौजूदा हालात बने रहेंगे।