सावधान! गंदगी फैलाने पर अब लगेगा 50,000 तक जुर्माना, जानिए नई रेट लिस्ट जालंधर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत सख्त जुर्माने लागू, प्लास्टिक क्रॉकरी इस्तेमाल से लेकर गंदगी फैलाने तक के लिए तय की गई भारी भरकम पेनल्टी।

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जालंधर: अगर आप गंदगी फैलाने की आदत रखते हैं, तो सावधान हो जाइए! जालंधर नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत जुर्माने की नई रेट लिस्ट फाइनल कर ली है। अब सड़क पर थूकने, गंदगी फैलाने, प्लास्टिक क्रॉकरी में भोजन परोसने या अन्य किसी नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। निगम प्रशासन ने 1 अक्टूबर से इन नियमों को लागू करने की तैयारी कर ली है।

जुर्माने की नई रेट लिस्ट

  • सड़क पर थूकना/कचरा फेंकना: पहली बार ₹1000, दूसरी बार ₹2000।
  • प्राइवेट प्लॉट में गंदगी: पहली बार ₹25,000, दोबारा होने पर ₹50,000 से ₹1,00,000 तक।
  • प्लास्टिक या थर्मोकॉल क्रॉकरी: समारोह की भीड़ के अनुसार ₹3,500 से ₹50,000 तक।
  • खाली प्लॉट में कचरा: पहली बार ₹25,000, दोबारा ₹50,000 तक।

कमर्शियल और सार्वजनिक स्थानों पर पेनल्टी

  • होटल, रेस्टोरेंट: ₹2,000 से ₹4,000।
  • इंडस्ट्रीज: ₹5,000 से ₹10,000।
  • शैक्षणिक संस्थान: ₹2,000 से ₹4,000।
  • सड़क पर गोबर फेंकना: ₹5,000 से ₹10,000।
  • नहर या जल स्रोत में कचरा: ₹5,000 से ₹10,000।

घरों और व्यवसायिक स्थानों के लिए शुल्क

  • 60 वर्ग गज तक के घर: ₹50 प्रति माह।
  • दुकानदार और वेंडर: ₹100।
  • होटल/मैरिज पैलेस: ₹2,000 से ₹5,000।

पब्लिक इवेंट्स पर नियम

  • बिना अनुमति इवेंट: ₹2,500 से ₹50,000।
  • गीला-सूखा कचरा अलग न करना: ₹5,000 से ₹1,00,000।
  • कचरा जलाना: ₹5,000 से ₹2,00,000।

नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

अगर बार-बार नियम तोड़े गए तो जुर्माना ₹5,00,000 तक भी हो सकता है। इन नियमों का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

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