कोयला घोटालाः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 4 दोषी करार,कल सजा का ऐलान
नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में दोषी करार दिया है। अदालत ने मधु कोड़ा समेत पूर्व कोल सचिव, एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को भी इस मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन लोगों को अपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार करने का दोषी बताया। गुरुवार को अदालत इनकी सजा का ऐलान करेगी।
बता दें कि लगभग चार हजार करोड़ के इस कोयला घोटाले में सीबीआई ने मधु कोड़ा सहित सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिए थे। आरोपित अधिकारियों की सूची में तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु, खान निदेशक बीबी सिंह, खान विभाग के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी सहायक बसंत भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं।
कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली स्थित विशेष न्यायाधीश भारत पराशर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित आरोपित अधिकारियों ने विन्नी आयरन एंड स्टील के लिए राजहरा कोल ब्लॉक आवंटित करने की अनुशंसा की थी। इस कोल ब्लॉक में 17.09 मिलियन मैट्रिक टन कोयले के भंडार का अनुमान लगाया गया था।
बाबूलाल मरांडी की सरकार में कोड़ा को पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मधु कोड़ा को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद कोड़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। किसी दल को बहुमत नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी की अगुवाई वाली अर्जुन मुंडा सरकार को समर्थन दिया।
सितंबर 2006 में कोड़ा और 3 अन्य निर्दलीय विधायकों ने मुंडा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अल्पमत में आई बीजेपी सरकार गिर गई और बाद में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूपीए ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर अपनी सरकार बनाई।