राज्य कैबिनेट: उत्तराखंड सरकार की पर्यटन उद्योग को बडी राहत, विद्युत उपभोक्ताओं को भी तीन माह की छूट
देहरादून। कोरोना वायरस कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये प्रदेश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये है। त्रिवेंद्र सरकार ने लॉकडाउन से नुकसान झेल रहे पर्यटन कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जिसके तहत पर्यटन गतिविधियां और होटल रेस्टोरेंट संचालकों को बिजली की फिक्स डिमांड चार्ज में छूट दी गई है।
इसके साथ ही प्रदेश के उपभोक्ओं व उद्योगों को भी बिजली की फिक्स डिमांड चार्ज में तीन माह की छूट दी गई है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया कि लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान पर्यटन उद्योग को हुआ है।
प्रदेश में लगभग 34 सौ से अधिक होटल पंजीकृत हैं, जिसमें एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। सभी होटल, रेस्टोरेंट कारोबारियों को बिजली की फिक्स चार्जिंग में छूट दी गई है। वहीं कैबिनेट ने केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है। वायलार अधिनियम 1923, वायलर जांच की छूट सीमा को अप्रैल से जून तक तीन माह के लिये बढ़ाया गया है।
शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन अवधि में विद्युत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दी जाय। इसके साथ ही आनलाइन विद्युत देय में 1% की छूट होगी। विदित अधिभार पर अप्रैल से जून तक तीन माह तक छूट होगी। इसके साथ ही उद्योगों से विद्युत पर लिया जाने वाला फिक्स चार्ज तीन माह के लिये स्थगित किया गया है। इस अवधि पर फिक्स डिमांड चार्ज पर ब्याज नही लगेगा। वहीं कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया है। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।