September 22, 2024

आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, यूपी सरकार को दिए ये निर्देश

लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि इसमें कोई शक नहीं कि यह हत्या का मामला (धारा 302) का केस है। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस में सरकार और पुलिस को जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाने को कहा है।

यूपी सरकार को दिए ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी मामलों के आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आप हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिएगा। समान्यतया हत्या के मामले में क्या होता है, पुलिस क्या करती है। हम क्या मैसेज दे रहे हैं। जाइये और आरोपी को गिरफ्तार कीजिए।

सीजेआई ने कहा कि जांच में जिन अधिकारियों को लगाया गया है, सब वहीं के लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं। उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ठीक से जांच कर पाएंगे। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया है कि मामले से जुड़े हुए सभी सबूतों को संभाल कर रखें।


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