वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली, यूपी, हरियाणा और केंद्र को फटकार, दिया 24 घंटे का समय

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वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि आपने स्कूल नहीं बंद किए। छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अखबारों में यह खबर आ रही है। आप कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं और बच्चे स्कूल भेजे जा रहे हैं।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली में विभिन्न साइट में उल्लंघन हुआ, जिसका जिक्र आपने हलफनामे में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और हरियाणा का हलफनामा एक जैसा है।

सीजेआई ने कहा कि आम आदमी कि तरफ से मैं सवाल पूछता हूं कि जबसे यह मामला शुरू हुआ, आपकी तरफ से जो कदम उठाए गए, उससे कोई फायदा हुआ। आखिर क्यों प्रदूषण नहीं कम हो रहा है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं या नहीं। जिसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 10000 वाहनों को डायवर्ट किया गया है, सिवाय जरूरी सामान लाने वाले वाहन के अलावा।

इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सोमवार का समय दें।

विकास सिंह ने कहा कि गतवर्ष भी ऐसा ही हुआ था, बार बार स्थगन कि मांग कि गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल सुबह हम सुनवाई करेंगे। दिल्ली और केंद्र समेत अन्य राज्य स्पष्ट जवाब पेश करें, नहीं तो हम सख्त आदेश जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम सरकारों को 24 घंटे का समय दे रहे हैं वो फैसला लें, नही तो अदालत कोई फैसला लेगी।