आयोग की याचिका पर सरकार का जवाब- 12 मई तक तय कर लेंगे चुनाव कार्यक्रम
उत्तराखंड में तय सीमा के अंदर निकाय चुनाव न कराने के विरुद्ध दायर राज्य चुनाव आयोग की याचिका में बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से आयोग के अधिवक्ता सजंय भट्ट को जवाब रिसीव कराया. अपने जवाब में राज्य सरकार ने कहा है कि वे निकयों का परिसीमन 24 अप्रैल तक कर लेंगे. 11 मई तक सीटों पर आरक्षण का कार्य तय कर और 12 मई को चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम सौंप देंगे. कोर्ट ने पिछली तिथि को राज्य सरकार से जवाब मांगा था. पूरे मामले पर बुधवार को हाई कोर्ट की एकलपीठ में सुनवाई होगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर निकाय चुनाव नहीं कराये है. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार ने 9 मार्च को चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया था.
19 मार्च को मतदाता सूची जारी कर दी, 2 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी करनी थी. 3 अप्रैल को चुनाव आयोग और सभी जिला अधिकारियों को चुनाव की अधिसूचना जारी करनी थी. 4 अप्रैल को नामांकन करने 29 अप्रैल को मतदान और 3 मई को मतगणना और 5 मई को नई पालिकाओं का गठन करना था.
इसकी सुचना आयोग ने सरकार को विभिन्न पत्रों के माध्यम से दिया था, परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया. आयोग ने अपनी याचिका में 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में अहमदाबाद नगर निगम बनाम किशन सिंह तोमर का हवाला दिया है.