31 अगस्‍त तक नहीं खुलेंगे स्‍कूल-कॉलेज, अनलॉक 3 की नई गाइडलाइंस जारी

UNLOCK 3.0

देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बृहस्‍पतिवार को सबसे ज्‍यादा 50 हजार मामले सामने आए हैं। ऐसे में देश में अनलॉक 3 के लिए नए नियम जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार अगस्‍त में स्‍कूल-कॉलेज के खुलने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसमें नाइट कर्फ्यू से रोक हटा दी गई है।

गृहमंत्रालय की ओर से अनलॉक 3 0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केन्द्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार, गाइडलाइन के तहत 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। वहीं, किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। 

महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 अगस्त से जिम, योगा सेंटर खुल सकेंगे, लेकिन 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। इसके साथ ही मेट्रो पर पाबंदी जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और आडिटोरियम, असेंबली हॉल को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग शामिल हो सकेंगे। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी गई है। 

उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना मरीजों का आंकडा साढे 15 लाख के पार हो चुका है। हालांकि 10 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। जबकि 525488 केस एक्टिव हैं।