उत्तर प्रदेश में कल से 61 जिलों में दी जाएगी ढील, अभी इन जगहों पर जारी रहेगी पाबंदी, जानिए क्या खुला-क्या बंद

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कल 1 जून से उत्तर प्रदेश में जारी आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कल से प्रदेश के 61 जिलों में ढील दी जाएगी। पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया गया था लेकिन अब बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र में भी कोरोना के एक्टिव मामले 600 से कम होने पर यहां भी रियायत देने का फैसला किया गया है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में कहा गया कि जिन जिलों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 600 से अधिक है, वहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी। जब इन जिलों में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी तो कोरोना कर्फ्यू में अनुमन्य सभी छूट स्‍वत: लागू हो जाएगी। यदि किसी जिले में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 600 से अधिक हो जायेगी तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।

  1. शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी
  2. निषेध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी।
  3. रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा।
  4. शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू होगा।
  5. कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  6. साप्ताहिक बंदी में प्रदेश में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा।
  7. दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारी मास्‍क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी। यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी रहेगी।

इन जिलों में जारी रहेगा लॉकडाउन

  1. मेरठ
  2. लखनऊ
  3. सहारनपुर
  4. वाराणसी
  5. गाजियाबाद
  6. गोरखपुर
  7. मुजफ्फरनगर
  8. बरेली
  9. गौतमबुद्धनगर
  10. बुलंदशहर
  11. झांसी
  12. लखीमपुर खीरी
  13. जौनपुर
  14. गाजीपुर

क्या खुला-क्या बंद

  1. कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी
  2. शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे
  3. जो 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे उनको चक्रानुक्रम पद्धति से बुलाया जाएगा।
  4. सभी कार्यालय में कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
  5. निजी कंपनियों में ‘घर से काम’ की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।
  6. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने परिचय पत्र या संबंधित इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
  7. आदेश के मुताबिक सब्जी मंडियां खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थानों पर खुलवाएगा।
  8. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों के पालन के साथ ही स्‍क्रीनिंग व एंटीजन जांच भी की जाएगी जिससे लक्षण वाले व्‍यक्तियों को उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा जा सके।
  9. स्‍कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और माध्‍यमिक व उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी
  10.  शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने जाने की अनुमति रहेगी।
  11. आदेश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की मनाही है।
  12. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की निर्धारित सीट क्षमता पर संचालन करने की अनुमति दी गई है।
  13. कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्‍वीमिंग पूल, क्लब, शापिंग माल्स पूरी तरह बंद रहेंगे।
  14. बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्‍क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी के साथ आने की अनुमति रहेगी।
  15. शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।