September 22, 2024

उत्तराखंड में क्वारंटीन के नियम तोड़ेने व मास्क नहीं लगाने पर लगेगा पांच हजार रुपये का जुर्माना

देहरादून। प्रदेश में अब क्वारंटीन के नियम का पालन नहीं करने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगेगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। संशोधन के बाद अधिकतम छह माह की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रहेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार अलग से आदेश जारी करेगी। केंद्र सरकार के एक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल और उड़ीसा ने संशोधन किया था। एक्ट की धारा दो और तीन में संशोधन अब कोविड-19 की रोकथाम के लिए फेस मास्क, क्वांरटीन आदि से संबंधित नियम हैं।

इनमें उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सरकार की कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अभी तक ये नियम था पर एक्ट में प्रावधान न होने पर कंपाउंडिंग की सुविधा नहीं थी। संशोधन अध्यादेश पारित होने से कोविड-19 से जुड़े नियम सख्ती और प्रभाव ढंग से लागू किए जा सकेंगे। 

मास्क नहीं पहना तो हर बार बढ़ेगा जुर्माना  

सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की व्यवस्था बनाई है। इसके तहत अगर कोई बिना मास्क के पहली बार पकड़ जाता है तो उसे सौ रुपये तक जुर्माना देना होगा। इसके बाद हर बार अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। तीन बार से अधिक उल्लंघन पर और सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह से क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माने और सजा की व्यवस्था तय की है।


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