उत्तरकाशीः बवाल के बाद जिले मे लागू निषेधाज्ञा हटाई

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देहरादून। उत्तरकाशी में जनाक्रोश रैली के दौरान बवाल की घटना के बाद जिले में लागू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (निषेधाज्ञा) को हटा लिया गया है। सोमवार देर शाम जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा कर धारा 163 समाप्त करने का आदेश जारी किया।

बीते 24 अक्तूबर को मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली के आयोजन में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच पथराव व लाठीचार्ज की घटना घटी थी, जिसमें 9 पुलिसकर्मी सहित 27 लोग घायल हुए थे।

इस घटना के बाद पुलिस ने बवाल करने पर 8 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ बीएनएस से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। घटना के बाद ही तनाव बढ़ने की आशंका पर जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने पूरे जनपद में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी थी, जिसके उल्लंघन पर गत शुक्रवार को जनाक्रोश रैली आयोजन से जुड़े जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी व सूरज डबराल की गिरफ्तारी हुई।